केंद्र सरकार ने बीते गुरुवार को इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल को लोकसभा में पेश किया। इसमें औद्योगिक संस्थानों में हड़ताल करने को कठिन बनाने और बर्खास्तगी को सरल करने का प्रवधान है। विपक्ष द्रारा विधेयक को संसदीय समिति के हवाले किए जाने की मांग के बीच श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने विधेयक पेश किया और कहा, इसमें मज़दूरों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। विधेयक में मज़दूरों की एक नई श्रेणी बनाई गई है- फिक्स्ड टर्म एंपमलॉयमेंट, यानी एक नियत अवधि के लिए रोजगार। इस अवधि के समाप्त होने पर कामगार का रोजगार अपने ऐप खत्म हो जाएगा। इसके जरिए औद्योगिक संस्थान ठेकेदार की मदद लिए बगैर अब खुद ठेके पर मज़दूरों को रोजगार दे सकेंगे। इस श्रेणी के कामगारों को तनख्वाह और सुविधाएं नियमित कर्मचारियों जैसी ही मिलेंगी। कैबिनेट ने इस बिल को 20 नवंबर को मंजूरी दे दी थी।